चंडीगढ़। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के अंतर-जिला पुनर्नियोजन को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत कर्मचारी अपने सेवाकाल में केवल एक बार जिला बदलने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। पुनर्नियोजन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी।
एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आरएस ढिल्लो के अनुसार, अंतर-जिला पुनर्नियोजन के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में रखा गया है। इनमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों के साथ-साथ एकल अभिभावक, विधुर और विधवा-अविवाहित महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
इन कर्मचारियों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
पुनर्नियोजन के लिए तय पांच श्रेणियों में सबसे पहली प्राथमिकता ऐसे कर्मचारियों को दी जाएगी जो दिव्यांगता, गंभीर पुरानी बीमारी या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी भी इस श्रेणी में शामिल होंगे, जिन्हें ऐसी असमर्थता है जिसके कारण उन्हें लगातार उपचार की आवश्यकता रहती है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य जरूरतमंद कर्मचारियों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर अंतर-जिला पुनर्नियोजन का अवसर देना है। इसके लिए आवेदन से लेकर पुनर्नियोजन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जाएगी।
