युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा रोजगार विभाग के माध्यम से सक्षम एवं बेरोजगारी भत्ता योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र प्रार्थी रोजगार विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर अपना पंजीकरण करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य: जिला पंचकूला की रोजगार अधिकारी सविता लांबा ने बताया कि सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही संबंधित रोजगार कार्यालय में विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर पंजीकृत होना आवश्यक है. इसके अलावा आवेदक का नाम प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए.
सक्षम युवा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण: जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि स्नातकोत्तर आवेदक को 3500 रुपये, स्नातक प्रार्थी को 2 हजार रुपये और 12वीं पास प्रार्थी को 1200 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता समेत सक्षम युवा को 100 घंटे के कार्य के एवज में 6 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देय होगा. सक्षम युवा योजना के लिए पंजीकरण केवल डिजिटल माध्यम से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है.
बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण और डिग्री जरूरी: रोजगार अधिकारी ने बताया कि बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रार्थी ने नियमित विद्यार्थी के रूप में हरियाणा या यूटी चंडीगढ़ में स्थित विद्यालयों से एचबीएसई, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की हो. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रार्थी ने नियमित शिक्षा के माध्यम से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली या पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की हो.
आयु सीमा और वार्षिक आमदनी: स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रार्थियों की आयु 21 से 35 वर्ष, जबकि 12वीं पास प्रार्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए. वहीं, प्रार्थी किसी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए. आवेदक के परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
रोजगार कार्यालय में जमा कराएं सत्यापित प्रति: प्रार्थियों को मैट्रिक की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक/स्नातकोत्तर की मार्कशीट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल, बैंक खाते की प्रति, रोजगार कार्यालय के पंजीकरण की प्रति और हरियाणा परिवार पहचान पत्र की प्रति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां एक सप्ताह के भीतर रोजगार कार्यालय में जमा करवानी होंगी. वहीं, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थियों को सरल पोर्टल saralharyana.gov.in के माध्यम से नवंबर माह में आवेदन करना होगा. सरल आवेदन के प्रिंटआउट की प्रति और आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां फाइल कवर/टैग के साथ 30 नवंबर तक रोजगार कार्यालय में जमा करवानी होंगी.
इन दस्तावेजों की प्रति भी जमा कराएं: जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता योजना का फॉर्म प्रार्थी द्वारा अपनी लिखावट में साफ-साफ भरा हुआ होना चाहिए. फॉर्म पर पटवारी की पूर्ण रिपोर्ट, नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जांच और एसडीएम द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है. बताया गया कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए 13 कॉलम का शपथ पत्र, रोजगार कार्यालय के कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति, हरियाणा के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रति, फॉर्म पर चिपकाई गई पासपोर्ट साइज फोटो के अतिरिक्त एक फोटो, बैंक के खाते की प्रथम पृष्ठ की प्रति और आधार कार्ड की फोटो प्रति जमा करवानी होगी. आवेदक के परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
