दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले हुए सरकारी एक्शन और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक विशेष सुनवाई की।
इस दौरान कोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए और राजधानी में मेट्रो व रेल सेवाएं सामान्य रूप से चालू रखी जाएं।
अब सवाल है कि आज के विशेष सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-कौन से आदेश दिए, दिल्ली पुलिस को क्या कहा और किस-किस को नोटिस भेजा? आइए जानते हैं।
पहले जानिए कोर्ट के मुख्य और बड़े आदेश के बारे में
बता दें कि जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश के कथित उल्लंघन और 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के मामलों पर तत्काल सुनवाई करते हुए कई अहम आदेश दिए।
