
नए साल की शुरुआत में पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। EPFO ने 1 जनवरी 2025 से पेंशन निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली लागू कर दी है। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के लागू होने से पेंशन निकालना पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो गया है।
78 लाख से ज्यादा EPS पेंशनभोगियों को होगा फायदा
नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार CPPS के तहत अब से EPS पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी एडिशनल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से लगभग 78 लाख से ज्यादा EPS पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। इस कदम से EPFO सदस्यों को सुविधा मिलेगी और उनका काफी समय भी बचेगा क्योंकि वे किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
क्या है EPS पेंशन?
EPS पेंशन उन कर्मचारियों को मिलती है जो EPFO के तहत काम करते हैं। जब कोई कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के बाद रिटायर हो जाता है या काम करते समय किसी कारणवश विकलांग हो जाता है तो उसे EPS के तहत पेंशन मिलती है। यह पेंशन सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दी जाती है।
कैसे ले सकते हैं इसका लाभ?
किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए EPFO के तहत पंजीकरण कराना होगा और उसे कम से कम 10 साल तक योगदान करना होगा। इसके बाद जब कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश विकलांग हो जाता है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है।
कब-कब निकाल सकते हैं पेंशन?
पेंशनभोगी हर महीने अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं और इस नए नियम के बाद वह किसी भी बैंक से पेंशन राशि निकाल सकते हैं। पहले इसके लिए पेंशन धारक को केवल निर्धारित बैंक से ही पेंशन प्राप्त करने की सुविधा थी लेकिन अब यह नियम बदल गया है।