हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए जमीन के इस्तेमाल की अनुमति लेने की प्रक्रिया आसान होगी। राज्य सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आनलाइन स्व-प्रमाणन की व्यवस्था की है।
इसके तहत आवेदक अपनी जानकारी, जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शर्तों से जुड़े प्रमाण खुद प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रक्रिया के तहत मिलने वाली अनुमति को नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक की ओर से दी गई अनुमति के बराबर माना जाएगा।
हरियाणा सरकार ने स्व-प्रमाणन के साथ आवेदक की जिम्मेदारी भी तय की है। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है, जरूरी तथ्य छिपाता है या भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर अनुमति प्राप्त करता है, तो वह अनुमति शुरू से ही अमान्य मानी जाएगी।
